तिरुवनंतपुरम, 10 मई (भाषा) केरल की एक अदालत ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को पथनमथिट्टा जिला स्थित घर से बी.कॉम. (द्वितीय वर्ष) की छात्रा जेसना मारिया जेम्स के 2018 में लापता हो जाने की घटना की आगे की जांच करने का शुक्रवार को निर्देश दिया।
एजेंसी को यह निर्देश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिबू डेनियल ने लापता लड़की के पिता की उस याचिका पर दिया, जिसे उन्होंने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ दायर किया था।
अदालत के इस आदेश की पुष्टि लापता छात्रा के पिता की ओर से पेश वकील श्रीनिवासन वेणुगोपाल ने की।
केरल उच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्य अपराध शाखा द्वारा 2021 में जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी।
लड़की 22 मार्च 2018 को लापता हो गई थी।
भाषा सुरेश मनीषा
मनीषा
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