नयी दिल्ली, 21 जुलाई (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोना तस्करी के मामले की सुनवाई केरल से कर्नाटक स्थानांतरित करने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कहा है कि राज्य में इस मामले की ‘स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई’ संभव नहीं है।
ईडी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि आरोपियों और केरल सरकार के शीर्ष अधिकारियों एवं पदाधिकारियों के बीच घनिष्ठ संबंध हैं।
हाल ही में मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष बयान दिया था, जिसके मद्देनजर जांच एजेंसी ने उन्हें तलब किया था। वह प्रवर्तन निदेशालय की कोच्चि इकाई के सामने पेश हुई थी।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के स्थानीय वाणिज्य दूतावास की पूर्व कर्मचारी सुरेश को 11 जुलाई, 2020 को एक अन्य आरोपी संदीप नायर के साथ बेंगलुरु से हिरासत में लिया था।
पांच जुलाई, 2020 को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर यूएई वाणिज्य दूतावास के राजनयिक सामान से 15 करोड़ रुपये कीमत का सोना जब्त किये जाने के बाद एनआईए, ईडी और सीमा शुल्क विभाग ने इस रैकेट की अलग-अलग जांच की थी।
इस मामले में केरल के मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव एम. शिवशंकर और यहां यूएई वाणिज्य दूतावास के एक अन्य पूर्व कर्मचारी सरित पी.एस. सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
भाषा सुरेश शफीक
शफीक
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