केरल उच्च न्यायालय ने पीएफआई द्वारा आहूत हड़ताल पर स्वत: संज्ञान लिया |

केरल उच्च न्यायालय ने पीएफआई द्वारा आहूत हड़ताल पर स्वत: संज्ञान लिया

केरल उच्च न्यायालय ने पीएफआई द्वारा आहूत हड़ताल पर स्वत: संज्ञान लिया

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 09:00 PM IST, Published Date : September 23, 2022/1:59 pm IST

कोच्चि (केरल), 23 सितंबर (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने इस्लामी संगठन ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पीएफआई) द्वारा राज्यभर में आहूत की गई हड़ताल का शुक्रवार को स्वत: संज्ञान लिया।

न्यायमूर्ति ए. के. जयशंकरण नांबियार ने कहा कि उनके 2019 के आदेश के बावजूद पीएफआई ने अचानक कल हड़ताल का आह्वान किया।

अदालत ने कहा, ‘‘ इन लोगों द्वारा हमारे पूर्व के आदेश में दिए एक निर्देशों का पालन किए बिना हड़ताल का आह्वान करना प्रथम दृष्टया, उपरोक्त आदेश के संदर्भ में इस न्यायालय के निर्देशों की अवमानना के समान है।’’

मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए अदालत ने हड़ताल के आह्वान का समर्थन नहीं करने वालों की सार्वजनिक व निजी संपत्ति को किसी भी तरह की क्षति पहुंचाए जाने से रोकने के लिए पर्याप्त उपाय करने का पुलिस को निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति नांबियार ने कहा, ‘‘ खासकर, पुलिस अवैध हड़ताल के समर्थकों द्वारा ऐसे कृत्यों को रोकने के लिए उपाय करे और अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट पेश करे, जिसमें सार्वजनिक/निजी संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाने के कोई मामले सामने आएं तो उसकी जानकारी दी जाए। यह जानकारी अपराधियों से इस तरह के नुकसान की भरपाई कराने के वास्ते अदालत के लिए जरूरी होगी।’’

अदालत ने पुलिस से कहा कि वह उन सभी जन सेवाओं को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करें, जिन्हें अवैध हड़ताल का समर्थन करने वाले निशाना बना सकते हैं।

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि मीडिया घराने अदालत के आदेश की जानकारी दिए बिना ही ‘‘अचानक आहूत हड़ताल’’ से जुड़ी खबरें चला रहे हैं।

अदालत ने कहा, ‘‘ इसलिए, हम मीडिया से एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि जब भी अचानक ऐसी अवैध हड़तालों का आह्वान किया जाए, तब लोगों को इस बात की सही से जानकारी दी जाए कि हड़ताल अदालत के आदेश का उल्लंघन है।’’

अदालत ने कहा कि यह काफी हद तक आम जनता की हड़ताल के आह्वान की वैधता के संबंध में आशंकाओं को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

अदालत ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख तय की है।

उच्च न्यायालय ने सात जनवरी 2019 को स्पष्ट कर दिया था कि हड़ताल से सात दिन पहले उसकी सार्वजनिक तौर पर जानकारी दिए बिना, ऐसे अचानक हड़ताल का आह्वान करना अवैध/असंवैधानिक माना जाएगा और हड़ताल का आह्वान करने वालों को इसके प्रतिकूल अंजाम भुगतने होंगे।

गौरतलब है कि देश में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने के आरोप में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) तथा अन्य एजेंसियों द्वारा पीएफआई के कार्यालयों और उसके नेताओं से जुड़े परिसरों पर छापे मारे जाने के विरोध में पीएफआई ने शुक्रवार को हड़ताल करने का आह्वान किया था।

भाषा निहारिका मनीषा

मनीषा

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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