Local Body Election in Ballot Papers || Image-
चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में होने वाले नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में बैलेट पेपर से वोटिंग कराने के फैसले को बरकरार रखा है। (Local Body Election in Ballot Papers) कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने के खिलाफ दायर जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया। पंजाब में स्थानीय निकाय चुनाव 26 मई को होने हैं। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए 23 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। वोटों की गिनती 29 मई को होगी।
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The Punjab and Haryana High Court has dismissed a Public Interest Litigation for conducting voting through Electronic Voting Machines (EVM) instead of ballot paper in the Municipal Corporation, Council and Nagar Panchayat elections scheduled to be held in Punjab on May 26 pic.twitter.com/LYuWn13vxm
— IANS (@ians_india) May 22, 2026
राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि नामांकन भरने की प्रक्रिया 13 मई से शुरू होकर 16 मई तक चली। नामांकन पत्रों की जांच 18 मई को हुई, जबकि उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 19 मई रखी गई थी। जरूरत पड़ने पर 26 मई को मतदान कराया जाएगा और 29 मई को मतगणना होगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया 1 जून 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। आयोग ने कहा कि चुनाव सरकार के पहले जारी आदेशों के अनुसार कराए जा रहे हैं, जिसमें 31 मई से पहले निकाय चुनाव कराने को कहा गया था।
इस बीच आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविन्द केजरीवाल ने पंजाब में होने वाले चुनावों को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। (Local Body Election in Ballot Papers) पंजाब दौरे पर पहुंचे केजरीवाल ने कहा कि राज्य में आम आदमी पार्टी सरकार के कामों को लेकर लोगों में सकारात्मक माहौल है। उन्होंने कहा कि जनता सरकार के काम से खुश है और राज्य में एंटी-इंकम्बेंसी नहीं बल्कि “प्रो-इंकम्बेंसी” का माहौल है। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार ने विकास के कई काम किए हैं, जिसका फायदा पार्टी को चुनाव में मिलेगा।
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