झामुमो की याचिका पर जवाब दे लोकपाल : उच्च न्यायालय |

झामुमो की याचिका पर जवाब दे लोकपाल : उच्च न्यायालय

झामुमो की याचिका पर जवाब दे लोकपाल : उच्च न्यायालय

:   Modified Date:  May 10, 2024 / 09:07 PM IST, Published Date : May 10, 2024/9:07 pm IST

नयी दिल्ली, 10 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की एक याचिका पर लोकपाल से जवाब मांगा है। याचिका में लोकपाल के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें सीबीआई को पार्टी के स्वामित्व वाली दो संपत्तियों की जांच करने का निर्देश दिया गया था।

भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करने वाले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के वकील ने कहा कि शिकायत करने के बाद उनकी भूमिका समाप्त हो गई, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने इस मामले में भारत के लोकपाल को एक पक्ष बनाया।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, “लोकपाल को एक नोटिस जारी किया जाए जो याचिका पर अपना जवाब दाखिल करेगा। मामले को 20 जुलाई को सूचीबद्ध करें।”

झामुमो की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अरुणाभ चौधरी ने कहा कि वह लोकपाल को याचिका में पक्षकार बनाने के बाद पक्षों का संशोधित स्मरण-पत्र दाखिल करेंगे।

उच्च न्यायालय ने पहले दुबे से लोकपाल के चार मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली झामुमो की याचिका पर उनका जवाब दाखिल करने को कहा था। आदेश में झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी के स्वामित्व वाली दो संपत्तियों की जांच करने के लिए सीबीआई को निर्देश दिया गया था। दुबे ने दावा किया है कि दोनों संपत्तियां पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन की बेनामी संपत्तियां हैं।

दुबे के वकील ने कहा कि चूंकि शिकायत दर्ज करने के साथ लोकसभा सांसद की भूमिका समाप्त हो गई है, इसलिए लोकपाल को मामले में एक पक्ष बनाया जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय ने 23 अप्रैल को दो संपत्तियों की जांच पर सीबीआई रिपोर्ट दाखिल करने के बाद लोकपाल को 10 मई तक कोई भी आगे कदम उठाने से रोक दिया था।

भाषा

प्रशांत पवनेश

पवनेश

 

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