महाराष्ट्र : मारपीट मामले में अदालत ने शिवसेना विधायक को दो साल की सजा सुनाई |

महाराष्ट्र : मारपीट मामले में अदालत ने शिवसेना विधायक को दो साल की सजा सुनाई

महाराष्ट्र : मारपीट मामले में अदालत ने शिवसेना विधायक को दो साल की सजा सुनाई

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:49 PM IST, Published Date : May 14, 2022/7:07 pm IST

अलीबाग (महाराष्ट्र), 14 मई (भाषा) महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की एक अदालत ने वर्ष 2013 के मारपीट के एक मामले में शिवसेना के स्थानीय विधायक महेंद्र दलवी को दो साल की सजा सुनाई है।

जिला न्यायाधीश विभा इंगले ने शुक्रवार को अलीबाग विधायक दलवी और उनके साथियों अनिल एच पाटिल, अंकुश पाटिल और अविनाश म्हात्रे को दोषी ठहराया। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 27,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

इन पर 2013 में जिले के थाल इलाके में बाबू उर्फ सलीम लालसाहेब की पिटाई करने का आरोप था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं समेत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम भी लगाया था। हालांकि, अधिनियम के तहत आरोप साबित नहीं हुए।

वहीं, दलवी की याचिका पर अदालत ने सजा के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी ताकि वह अपील दायर कर सकें।

भाषा शफीक माधव

माधव

 

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