बालासोर, सात अगस्त (भाषा) ओडिशा के बालासोर जिले की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 13 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
बालासोर के यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) अदालत के न्यायाधीश रंजन कुमार सुतार ने दुष्कर्म के इस मामले में खांतापारा पुलिस थाने के अंतर्गत गांव पनपना के दिनेश मरांडी(22) को उसी गांव की किशोरी का यौन शोषण करने के मामले में शनिवार को दोषी करार दिया था। दुष्कर्म की यह घटना 15 जनवरी 2021 को हुयी थी ।
पीड़ित किशोरी की मां ने दिनेश के खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, दिनेश को गिरफ्तार कर लिया गया और पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत उस के खिलाफ मुकदमा चलाया गया था।
विशेष लोक अभियोजक प्रणब पांडा ने कहा, ‘‘अदालत ने दोषी पाए गए दिनेश को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के लिए अलग-अलग जेल की सजा सुनाई। उस पर मुकदमा चलाया गया था और विभिन्न धाराओं के लिए 20 साल के कठोर कारावास तथा 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस मामले में 12 गवाहों की जांच की गई और 18 दस्तावेजों को प्रस्तुत किया गया।’’
विशेष अदालत ने सरकार को पीड़िता को बाल कल्याण कोष से चार लाख रुपये मुआवजे के रूप में देने का भी निर्देश दिया।
भाषा रवि कांत रंजन
रंजन
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
कांग्रेस कह रही है कि वह अल्पसंख्यकों के लिए एक…
47 mins ago