नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में व्यक्ति को मिली छह साल सश्रम कारावास की सजा |

नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में व्यक्ति को मिली छह साल सश्रम कारावास की सजा

नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में व्यक्ति को मिली छह साल सश्रम कारावास की सजा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:47 PM IST, Published Date : April 30, 2022/11:17 pm IST

गाजियाबाद (उप्र), 30 अप्रैल (भाषा) यहां की एक स्थानीय अदालत ने शनिवार को एक नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में एक व्यक्ति को छह साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा ने बताया कि विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश पीयूष तिवारी ने रमेश नामक व्यक्ति को मामले में दोषी ठहराते हुए छह साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया ।

उन्होंने बताया कि रमेश ने नौ नवंबर 2014 को किसी बहाने से नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर कोई नशीला पदार्थ पिला दिया था। इसके बाद उसने उसे तीन दिनों तक अपने घर पर रखा और उसके बाद नाबालिग को उसके आवास पर छोड़ दिया।

बखरवा ने बताया कि लड़की की मां ने रमेश के खिलाफ सिहानी गेट थाने में भादंसं और पॉक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जांच के दौरान भादंसं की धारा 376 (बलात्कार की सजा) भी जोड़ी गई।

बखरवा ने बताया कि बचाव पक्ष के वकील की अंतिम दलीलें सुनने के बाद अदालत ने शनिवार को भारतीय दंड संहिता (भादंसं)की धारा 376 को हटा दिया।

बखरवा ने कहा कि अदालत ने भादंसं की धारा 363 (अपहरण के लिए सजा) और पॉक्सो अधिनियम के तहत कारावास की सजा सुनाई है और जुर्माने की राशि से 15,000 रुपये का भुगतान लड़की को करने का आदेश दिया है।

भाषा सं जफर धीरज

धीरज

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

Flowers