प्रयागराज, 13 मई (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विधायक निधि के दुरुपयोग के मामले में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को राहत देने से शुक्रवार को इनकार किया और मऊ के जिलाधिकारी को उन निजी स्कूलों का भौतिक सर्वेक्षण करने को कहा जिन्हें विधायक निधि से कथित तौर पर धन दिया गया था।
न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने मुख्तार अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।
अपर शासकीय अधिवक्ता रतेंदु कुमार सिंह ने इस मामले के कुछ तथ्यात्मक और विधिक स्थिति स्पष्ट करने के लिए कुछ समय मांगा जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया।
अदालत ने कहा कि चूंकि यह मामला, “आवेदक की मदद से सह आरोपियों द्वारा स्थापित निजी स्कूलों को विधायक निधि का पैसा देने से जुड़ा है, लिहाज़ा मऊ के जिलाधिकारी को प्रश्नगत स्कूलों का भौतिक सर्वेक्षण कर फोटोग्राफ के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया जाता है।”
अदालत ने मऊ के जिलाधिकारी से कहा कि वह सुनवाई की अगली तारीख 20 मई 2022 तक यह जानकारी सीलबंद लिफाफे में अदालत को उपलब्ध कराएं और इस मामले को शीर्ष प्राथमिकता पर लिया जाए।
भाषा राजेंद्र नोमान
नोमान
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
कम से कम मेरे अंतिम संस्कार के लिये तो आइएगा…
60 mins ago