नीट-पीजी दाखिला: काउंसलिंग का दूसरा चरण 16 नवम्बर तक पूरा करने का न्यायालय का निर्देश

नीट-पीजी दाखिला: काउंसलिंग का दूसरा चरण 16 नवम्बर तक पूरा करने का न्यायालय का निर्देश

नीट-पीजी दाखिला: काउंसलिंग का दूसरा चरण 16 नवम्बर तक पूरा करने का न्यायालय का निर्देश
Modified Date: November 29, 2022 / 08:56 pm IST
Published Date: November 11, 2022 8:47 pm IST

नयी दिल्ली, 11 नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग 16 नवंबर तक समाप्त करें और उसी दिन चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी) के पास संबंधित डेटा जमा करायें।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा काउंसलिंग के दूसरे चरण के समापन पर केंद्र सरकार राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-पीजी), 2022-23 के लिए ‘मॉप अप’ राउंड काउंसलिंग के साथ आगे बढ़ सकती है।

पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र जैसे राज्य केंद्र की ओर से मॉप अप राउंड के समापन के बाद इसकी शुरुआत कर सकते हैं।

पीठ ने आदेश में कहा, ”नीट-पीजी के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए हम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 16 नवंबर को शाम छह बजे तक काउंसलिंग का चरण समाप्त करने और उसी दिन एमसीसी को डेटा जमा करने का निर्देश देते हैं।”

केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने शुरुआत में कहा कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यहां मौजूद हैं और उन्हें राज्य काउंसलिंग के दूसरे चरण के समापन की समय सीमा के लिए 16 नवंबर की तारीख से कोई समस्या नहीं है।

इसकी वजह से यह आदेश पारित किया गया।

यह आदेश नीट-पीजी दाखिले के लिए समय-सीमा का पालन न करने का आरोप लगाने वाली एक अवमानना ​​​​याचिका का निपटान करते हुए पारित किया गया।

भाषा सुरेश पवनेश

पवनेश


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