मुकुल रॉय को अयोग्य करार देने की मांग वाली याचिका पर 28 अप्रैल को अगली सुनवाई |

मुकुल रॉय को अयोग्य करार देने की मांग वाली याचिका पर 28 अप्रैल को अगली सुनवाई

मुकुल रॉय को अयोग्य करार देने की मांग वाली याचिका पर 28 अप्रैल को अगली सुनवाई

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:55 PM IST, Published Date : April 22, 2022/6:51 pm IST

कोलकाता, 22 अप्रैल (भाषा) पश्चिम बंगाल विधानसभा की सदस्यता से मुकुल राय को अयोग्य करार देने की मांग करने वाली याचिका पर अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। विधानसभा के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की याचिका को खारिज करने के विधानसभा अध्यक्ष बिमन बनर्जी के फैसले को पिछले हफ्ते कलकत्ता उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) विधायक मुकुल रॉय को दलबदल के आधार पर सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। अदालत ने इस मामले को बहाल कर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया था।

भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, रॉय ने पिछले साल मार्च-अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर जीत हासिल करने के बाद जून में सत्तारूढ़ टीएमसी का दामन थाम लिया था।

विधानसभा के एक अधिकारी ने कहा, ”रॉय और अधिकारी दोनों के वकील विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में पहुंचे और अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। मामले पर अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी।”

इस साल फरवरी में बंगाल विधानसभा अध्यक्ष बिमन बनर्जी ने विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने चुनाव के बाद दल बदलने के लिए दलबदल विरोधी कानून के तहत, वरिष्ठ नेता मुकुल राय को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। अधिकारी ने पिछले साल 17 जून को यह याचिका दाखिल की थी।

भाषा

जोहेब मनीषा

मनीषा

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

Flowers