ईडी के खिलाफ हेमंत सोरेन की अपील पर अगली सुनवाई 27 फरवरी को

ईडी के खिलाफ हेमंत सोरेन की अपील पर अगली सुनवाई 27 फरवरी को

ईडी के खिलाफ हेमंत सोरेन की अपील पर अगली सुनवाई 27 फरवरी को
Modified Date: February 12, 2024 / 12:06 pm IST
Published Date: February 12, 2024 12:06 pm IST

रांची, 12 फरवरी (भाषा) झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के खिलाफ उस याचिका पर सुनवाई सोमवार को 27 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी जो गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दायर की है।

अदालत 27 फरवरी को फिर से याचिका पर सुनवाई करेगी।

अदालत ने संघीय एजेंसी से एक समेकित हलफनामा भी दाखिल करने को कहा।

उच्च न्यायालय ने पांच फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय से सोरेन की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा था।

सोरेन को कथित भूमि धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नेता को दो फरवरी को रांची की एक विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत ने पांच दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था।

अदालत ने सात फरवरी को पूर्व मुख्यमंत्री की ईडी की हिरासत अवधि पांच दिन के लिए बढ़ा दी थी।

भाषा मनीषा सिम्मी

सिम्मी


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