ई-गेमिंग के लिए जीएसटी कानून के संशोधित प्रावधानों को लागू करने की तारीख एक अक्टूबर :वित्त मंत्रालय |

ई-गेमिंग के लिए जीएसटी कानून के संशोधित प्रावधानों को लागू करने की तारीख एक अक्टूबर :वित्त मंत्रालय

ई-गेमिंग के लिए जीएसटी कानून के संशोधित प्रावधानों को लागू करने की तारीख एक अक्टूबर :वित्त मंत्रालय

:   Modified Date:  September 30, 2023 / 12:40 AM IST, Published Date : September 30, 2023/12:40 am IST

नयी दिल्ली, 29 सितंबर (भाषा) वित्त मंत्रालय ने ई-गेमिंग, कैसिनो और घुड़सवारी के लिए जीएसटी कानून के संशोधित प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए एक अक्टूबर की तारीख अधिसूचित की है।

केंद्रीय जीएसटी अधिनियम में संशोधनों के अनुसार ई-गेमिंग, कैसिनो और घुड़सवारी को लॉटरी, सट्टेबाजी तथा जुए की तरह ‘कार्रवाई योग्य दावों’ के रूप में देखा जाएगा और 28 प्रतिशत जीएसटी लागू होगी।

एकीकृत जीएसटी कानून में संशोधनों के अनुसार विदेशी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए भारत में पंजीकरण कराना और घरेलू कानून के अनुसार कर का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है कि इन प्रावधानों के लागू होने की तारीख एक अक्टूबर होगी।

भाषा वैभव राजकुमार

 

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