भुवनेश्वर, 30 सितंबर (भाषा) ओडिशा में प्रशासनिक विभाग वित्त विभाग से अनुमति लिए बिना प्रवेश स्तर की 50 प्रतिशत रिक्तियां भरने के लिए सेवानिवृत्त कर्मियों को पुन: नियुक्त कर सकेगा।
सरकार द्वारा बृहस्पतिवार को जारी परिपत्र में कहा गया कि यदि विभागों को प्रवेश स्तर की 50 प्रतिशत से अधिक रिक्तियों के लिए सेवानिवृत्त कर्मियों को नियुक्त करना है, तो उसे वित्त विभाग की मंजूरी लेनी होगी। राज्य में प्रवेश स्तर के करीब 73,000 पद रिक्त हैं।
परिपत्र में कहा गया है कि पुन: नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मासिक समेकित पारिश्रमिक में भी बदलाव किया जाएगा।
फिर से नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए समेकित मासिक पारिश्रमिक को संशोधित कर वेतन स्तर 17 के लिए 50,000 रुपये और वेतन स्तर 15 एवं 16 के लिए 46,000 रुपये किया जाएगा।
जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वेतन स्तर 11, 12, 13 और 14 में पुन: रोजगार दिया जाएगा, उन्हें हर महीने 35,000 रुपये और वेतन स्तर पांच, छह, सात, आठ, नौ और 10 के कर्मचारियों को 20,000 रुपये मासिक मिलेंगे।
वेतन स्तर एक, दो, तीन और चार में पुन: नियुक्ति पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रति माह 10,000 रुपये का समेकित पारिश्रमिक मिलेगा।
परिपत्र में कहा गया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पारिश्रमिक में पेंशन शामिल नहीं होगी।
भाषा सिम्मी नरेश
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