स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मामले में उच्च न्यायालय में याचिका दायर

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स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मामले में उच्च न्यायालय में याचिका दायर

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  • Publish Date - January 28, 2026 / 10:17 PM IST,
    Updated On - January 28, 2026 / 10:17 PM IST

प्रयागराज, 28 जनवरी (भाषा) प्रयागराज के माघ मेले में मौनी अमावस्या पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों को पुलिस द्वारा संगम स्नान करने से रोके जाने के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है।

अधिवक्ता गौरव द्विवेदी द्वारा दायर इस याचिका में 18 जनवरी, 2026 की घटना की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार को तत्काल प्रभाव से प्रयागराज की मंडलायुक्त, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त और मेला अधिकारी को हटाने और इनके स्थान पर नए अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश जारी करने का भी अनुरोध किया गया है।

याचिका में इस पूरे प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का भी अदालत से अनुरोध किया गया है। याचिका में प्रमुख सचिव (गृह), डीजीपी, मंडलायुक्त, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त और मेला अधिकारी को पक्षकार बनाया गया है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि माघ मेले के सबसे पवित्र स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर प्रशासन द्वारा किसी भी तरह की मनमानी भरा हस्तक्षेप संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत प्रदत्त धार्मिक आचरण के मूल अधिकारों का हनन है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि अविमुक्तेश्वरानंद और उनके अनुयायी स्नान के लिए संगम की तरफ बढ़ रहे थे, तभी पुलिस प्रशासन ने उन्हें पालकी में जाने से रोक दिया और पैदल जाने को विवश किया। इससे टकराव की स्थिति बनी। पुलिस द्वारा शिष्यों से मारपीट की गई और 11 से 14 साल के बटुकों को अवैध रूप से हिरासत में लेकर मारा पीटा गया।

भाषा सं राजेंद्र शोभना

शोभना