स्कूल भर्ती घोटाला : उच्च न्यायालय ने बंगाल के मुख्य सचिव को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया |

स्कूल भर्ती घोटाला : उच्च न्यायालय ने बंगाल के मुख्य सचिव को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया

स्कूल भर्ती घोटाला : उच्च न्यायालय ने बंगाल के मुख्य सचिव को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया

:   Modified Date:  March 22, 2024 / 05:44 PM IST, Published Date : March 22, 2024/5:44 pm IST

कोलकाता, 22 मार्च (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आदेश दिया कि कथित स्कूल भर्ती घोटाले में कुछ आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने में ‘‘देरी’’ को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया जाए।

इस मामले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी समेत कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं।

पूर्व लोकसेवकों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मुख्य सचिव को एक समयसीमा के भीतर उसके समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें यह बताया जाए कि वह मामले पर ‘‘स्वतंत्र रूप से’’ निर्णय ले रहे हैं।

न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी पर निर्णय लेने में देरी ‘‘गंभीर खेद का विषय है।’’

उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

अदालत ने मुख्य सचिव को तीन अप्रैल को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। इसी दिन जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी। सीबीआई ने स्कूल भर्ती घोटाला मामले में यह गिरफ्तारियां की हैं।

अदालत राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के पूर्व सचिव अशोक साहा, पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली और एसएससी के पूर्व अध्यक्ष सुबीरेश भट्टाचार्य की जमानत याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई कर रही थी।

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने इस बात पर जोर दिया कि उनके मुवक्किल एक साल से अधिक समय से हिरासत में हैं जबकि जांच पूरी हो चुकी है।

अदालत को बताया गया कि सक्षम प्राधिकारियों से मंजूरी की कमी के कारण अभियोजन रुका हुआ है।

इससे पहले सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआई निदेशक को उचित सक्षम प्राधिकारियों के साथ मंजूरी देने का मामला उठाने का निर्देश दिया था।

अदालत के पहले के निर्देशों के जवाब में सीबीआई निदेशक की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अशोक चक्रवर्ती ने कहा कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।

हालांकि, बार-बार अनुरोध के बावजूद राज्य के मुख्य सचिव ने अभी तक अशोक साहा, सुबीरेश भट्टाचार्य और कल्याणमय गांगुली जैसे अन्य पूर्व लोकसेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने पर फैसला नहीं किया है।

भाषा शफीक मनीषा

मनीषा

 

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