नयी दिल्ली, छह मई (भाषा) सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को स्वदेशी गायों के कृत्रिम गर्भाधान के लिए कदम उठाने के निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब तलब किया।
प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने पशु संरक्षणवादी ए दिव्या रेड्डी द्वारा दायर जनहित याचिका पर जवाब मांगते हुए केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया।
याचिका में कहा गया है कि देशी गायों का ‘विदेशी नस्ल’ की गायों के वीर्य का उपयोग करके कृत्रिम गर्भाधान को प्रोत्साहित करने की कार्रवाई मनमानी है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के अनुरूप नहीं है।
अधिवक्ता कृष्ण देव जगरलामुडी के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि केवल दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए देशी गायों को विदेशी मवेशियों की कीमत पर हाशिए पर जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
याचिका में केंद्र और राज्यों को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे स्वदेशी मवेशियों के लाभ और विदेशी मवेशियों से होने वाले दीर्घकालिक नुकसान की जानकारी किसानों और पशुपालकों को देने के लिए कदम उठाएं ।
भाषा संतोष माधव
माधव
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