मेघालय सरकार की ओर से ‘रोस्टर’ प्रणाली अपनाने के बाद अदालत ने कार्यवाही समाप्त की |

मेघालय सरकार की ओर से ‘रोस्टर’ प्रणाली अपनाने के बाद अदालत ने कार्यवाही समाप्त की

मेघालय सरकार की ओर से ‘रोस्टर’ प्रणाली अपनाने के बाद अदालत ने कार्यवाही समाप्त की

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:51 PM IST, Published Date : May 11, 2022/8:03 pm IST

शिलांग, 11 मई (भाषा) मेघालय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई कार्यवाही बुधवार को तब समाप्त कर दी जब उसे सूचित किया गया कि आरक्षण नीति के क्रियान्वयन के लिए एक ‘रोस्टर’ प्रणाली अपनायी गई है।

उच्च न्यायालय ने ‘रोस्टर’ प्रणाली के अभाव को देखते हुए सभी सरकारी नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी और 20 अप्रैल को राज्य सरकार को इसे तीन सप्ताह के भीतर लागू करने का निर्देश दिया था।

मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी ने आदेश में कहा, ‘‘राज्य ने आरक्षण नीति को लागू करने के लिए ‘रोस्टर’ प्रणाली अपनायी है जो राज्य के गठन के बाद से ही प्रचलन में रही है।’’

न्यायमूर्ति बनर्जी के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने कहा, ‘‘चूंकि ‘रोस्टर’ प्रणाली अब लागू हो गई है, और इसके गुण-दोषों पर ध्यान दिए बिना, स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई कार्यवाही समाप्त की जाती है।’’

अदालत ने, हालांकि कहा कि प्रतिबंध तब तक जारी रहेगा जब तक कि संबंधित पदों पर पूर्व में आसीन व्यक्तियों की पहचान नहीं हो जाती। अदालत ने कहा कि भविष्य की सभी भर्तियां केवल रिक्त स्थानों का पता लगाने के बाद ही की जानी चाहिए, जिन्हें भरने की जरूरत है।

राज्य सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में ‘रोस्टर’ प्रणाली को अपनाया था। सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता ने उस आदेश की प्रति सौंपी जिसके द्वारा राज्य में ‘रोस्टर’ प्रणाली को अपनाया गया है।

भाषा अमित माधव

माधव

 

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