नयी दिल्ली, चार मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के खिलाफ लंबित सभी मामलों में पंजाब विधानसभा चुनाव तक उनकी गिरफ्तारी या मामले दर्ज करने पर रोक लगाने के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को शुक्रवार को ‘‘अभूतपूर्व और हैरान’’ करने वाला बताया।
उच्चतम न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से खुद या अन्य पीठ गठित कर मामले पर सुनवाई करने का अनुरोध किया।
प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा, ‘‘यह अभूतपूर्व आदेश है और हम इस तरह के आदेशों को बढ़ावा नहीं देते हैं। आप मौजूदा मामले में सुरक्षा दे सकते हैं लेकिन यह क्या है…भविष्य की प्राथमिकियों या मामलों में राहत कैसे दी जा सकती है।’’
न्यायालय सैनी को गिरफ्तार करने जैसे बलपूर्वक कार्य से संरक्षण देने के उच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ पंजाब सरकार की अपील पर सुनवाई कर रहा है।
सैनी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि पूर्व पुलिस अधिकारी को सम्मानित किया गया और उन्होंने आतंकवाद से लड़ाई लड़ी और राज्य सरकार ने उनके खिलाफ आधा दर्जन मामले दर्ज किए हैं।
इस पर सीजेआई ने कहा कि चाहे जो भी हो, ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया जा सकता। पीठ में शामिल किसी भी न्यायाधीश ने ‘‘अपने जीवन मैं ऐसा हैरान करने वाला आदेश’’ नहीं देखा।
पंजाब के महाधिवकता डी एस पटवालिया की दलीलों पर गौर करते हुए पीठ ने कहा, ‘‘हम एक काम करेंगे कि हम उच्च न्यायालय से मामले की दो हफ्तों में अपने समक्ष या किसी अन्य पीठ के समक्ष सुनवाई का अनुरोध करेंगे।’’
आदेश में कहा गया है, ‘‘मामले के अजीबोगरीब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से खुद मामले पर सुनवाई करने या किसी अन्य पीठ के समक्ष इसे भेजने का अनुरोध करते हैं।’’
गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने 10 सितंबर 2021 को इस साल फरवरी में पंजाब विधानसभा चुनाव होने तक सैनी के खिलाफ लंबित सभी मामलों में उनकी गिरफ्तारी या उनके खिलाफ मामला दर्ज करने पर रोक लगा दी थी।
भाषा गोला नरेश
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