न्यायालय एससी-एसटी को पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर शुक्रवार को सुनाएगा फैसला |

न्यायालय एससी-एसटी को पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर शुक्रवार को सुनाएगा फैसला

न्यायालय एससी-एसटी को पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर शुक्रवार को सुनाएगा फैसला

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:28 PM IST, Published Date : January 27, 2022/9:41 pm IST

नयी दिल्ली, 27 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति(एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को पदोन्नति में आरक्षण देने के मुद्दे पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाने वाला है।

न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने विषय में महान्यायवादी (अटार्नी जनरल) के.के. वेणुगोपाल, अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल (एएसजी) बलबीर सिंह और विभिन्न राज्यों की ओर से पेश हुए अन्य वरिष्ठ वकीलों सहित सभी पक्षों को सुना है।

केंद्र ने पीठ से कहा था कि यह सत्य है कि देश की आजादी के 75 साल बाद भी एससी/एसटी समुदाय के लोगों को अगड़े वर्गों के समान मेधा के स्तर पर नहीं लाया गया है।

वेणुगोपाल ने दलील दी थी एससी और एसटी समुदाय के लोगों के लिए ग्रुप ‘ए’ श्रेणी की नौकरियों में उच्चतर पद हासिल करना कहीं अधिक मुश्किल है और वक्त आ गया है कि रिक्तियों को भरने के लिए शीर्ष न्यायालय को एससी, एसटी तथा ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के वास्ते कुछ ठोस आधार देना चाहिए।

पीठ ने 26 अक्टूबर 2021 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

भाषा

सुभाष नरेश

नरेश

 

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