फूलबनी (ओडिशा), चार दिसंबर (भाषा) यहां की एक अदालत ने पांच साल पहले ओडिशा के कंधमाल जिले में नौ साल के एक बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करने और उसकी हत्या करने के मामले में दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) अदालत के विशेष न्यायाधीश भास्कर चंद्र साहू ने शुक्रवार को 21 और 20 वर्ष की आयु के दोषियों पर 1.65 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
दोनों, नाबालिग बच्चे को 14 मार्च 2016 को फूलबनी सदर थाना क्षेत्र के एक सुनसान स्थान पर ले गए और उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए। बच्चे ने जब उन्हें इस घटना के बारे में लोगों को बताने की चेतावनी दी, तो उन्होंने एक तौलिये से उसका गला घोंट दिया।
सूत्रों ने बताया कि उसके बाद शव को दफना दिया गया और उसके कपड़े भी जला दिए गए।
लोक अभियोजक के अनुसार, अदालत ने निर्देश दिया कि पीड़ित परिवार को कुल 3.3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी।
भाषा देवेंद्र दिलीप
दिलीप
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