मानव तस्करी के जुर्म में सजा काट चुकी बांग्लादेशी महिला को स्वदेश भेजा जाएगा |

मानव तस्करी के जुर्म में सजा काट चुकी बांग्लादेशी महिला को स्वदेश भेजा जाएगा

मानव तस्करी के जुर्म में सजा काट चुकी बांग्लादेशी महिला को स्वदेश भेजा जाएगा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:57 PM IST, Published Date : July 26, 2021/8:30 pm IST

इंदौर (मध्य प्रदेश), 26 जुलाई (भाषा) मानव तस्करी के जुर्म में सजा काटने के बाद इंदौर के जिला जेल से रिहा हुई 37 वर्षीय एक बांग्लादेशी महिला को उसके मुल्क भेजने की तैयारी की जा रही है क्योंकि उसके पास भारत में रहने की मंजूरी का कोई भी वैध दस्तावेज नहीं है। पुलिस की एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

महिला थाने की प्रभारी ज्योति शर्मा ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि बांग्लादेश की नागरिक मरियम उर्फ मारिया (37) को एक स्थानीय अदालत ने भारतीय दंड विधान की धारा 370 (मानव तस्करी) के तहत दोषी करार देते हुए कारावास की सजा सुनाई थी।

उन्होंने बताया, ‘सजा की अवधि पूरी होने पर मरियम को 24 जुलाई को जिला जेल से रिहा किया गया। इसके बाद उसे सुरक्षा के लिहाज से महिला थाने में रखा गया है।’

शर्मा ने बताया कि बांग्लादेशी महिला के पास भारत में प्रवास की अनुमति का कोई भी वैध दस्तावेज नहीं है, लिहाजा आला अधिकारी उसे बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं।

पुलिस के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि मरियम के खिलाफ शहर के एमआईजी थाने में वर्ष 2014 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने बताया कि यह मामला अनैतिक कार्य के लिए एक युवती की मानव तस्करी करने को लेकर दर्ज किया गया था।

भाषा हर्ष

राजकुमार

राजकुमार

 

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