करीना की पुस्तक के शीर्षक को लेकर दायर याचिका में मप्र सरकार को पक्षकार बनाने का अदालत का निर्देश |

करीना की पुस्तक के शीर्षक को लेकर दायर याचिका में मप्र सरकार को पक्षकार बनाने का अदालत का निर्देश

करीना की पुस्तक के शीर्षक को लेकर दायर याचिका में मप्र सरकार को पक्षकार बनाने का अदालत का निर्देश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 09:01 PM IST, Published Date : August 5, 2022/7:59 pm IST

जबलपुर (मप्र), पांच अगस्त (भाषा) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने गर्भावस्था को लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान की पुस्तक के शीर्षक में ‘बाइबल’ शब्द के इस्तेमाल को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज करने संबंधी याचिका में राज्य सरकार को भी पक्षकार बनाने का आदेश दिया है।

वकील क्रिस्टोफर एंथनी ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा 26 फरवरी को उनकी संबंधित याचिका खारिज किये जाने के फैसले को इस वर्ष जुलाई में उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

याचिकाकर्ता ने निचली अदालत के समक्ष अपनी याचिका में मांग की थी कि ‘करीना कपूर खान्स प्रेग्नेंसी बाइबल’ नामक पुस्तक के शीर्षक में ‘बाइबल’ शब्द जोड़ने से ईसाई समुदाय के लोगों की भावनाएं आहत हुई है और इसके लिए करीना कपूर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए।

न्यायमूर्ति डी. के. पालीवाल की एकल पीठ ने बुधवार को जारी अपने आदेश में कहा, ‘‘याचिकाकर्ता (एंथोनी) ने राज्य सरकार को पक्षकार नहीं बनाया है। इसलिए उन्हें राज्य सरकार को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया जाता है।’’

याचिकाकर्ता का कहना है कि पवित्र ग्रंथ ‘बाइबल’ की तुलना अभिनेत्री की गर्भावस्था के साथ नहीं की जा सकती।

याचिकाकर्ता ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं किये जाने के बाद एंथनी ने जबलपुर की मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष मामला दर्ज किया था, जिसने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया है।

भाषा सुरेश नरेश

नरेश

 

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