भोपाल। Parking policy in MP : आईबीसी 24 की खबर पर एक बार फिर मोहर लगी है। दरअसल अब 1 मई से पार्किंग पॉलिसी लागू की जाएगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इसके लिए नगरीय निकायों को निर्देश जारी किए हैं। उधर भोपाल नगर निगम ने नई पार्किंग पॉलिसी को लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं।
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Parking policy in MP : जारी आदेश में बताया गया है कि मल्टीलेवल एवं प्रीमियम पार्किंग में पहले की तरह चार्ज देना होगा। लेकिन अन्य स्थानों पर पार्किंग के लिए कोई राशि नहीं देनी होगी। नई गाड़ी खरीदते ही नगर निगम एकमुश्त शुल्क जमा करा लेगा। ये शुल्क 250 रुपए से 5 हजार रुपए तक है। टूव्हीलर और फोव्हीलर की कीमत के अनुसार शुल्क जमा किया जाएगा। 50 स्थानों पर पार्किंग चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा गाड़ी खरीदी के समय पार्किंग भी खरीदार को दिखानी होगी। इसके अलावा पार्किंग स्थलों पर अनिश्चित समय तक वाहन रखने की अनुमति नहीं होगी।
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Parking policy in MP : नगर निगम द्वारा वाहन एजेंसियों के माध्यम से नई गाड़ी खरीदते समय एकमुश्त पार्किंग शुल्क वसूला जाएगा। इसकी अलग-अलग राशि तय की गई है। नगरीय प्रशासन संचालनालय के निर्देश में नगर निगम को अपने हिसाब से पार्किंग स्थलों और दर निर्धारण की बात कही गई है। प्रदेश के 16 नगर निगमों में इस नीति पर अमल किया जाएगा। यह नीति भी नगर निगम अपनी सुविधा और व्यवस्था के मुताबिक लागू करेंगे।
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