Reported By: Vijendra Pandey
,Jabalpur News/Image Source: IBC24
जबलपुर: Jabalpur News: भोपाल के कुख्यात अपराधी जुबैर मौलाना की दाढ़ी-मूँछ मुंडवाकर पुलिस द्वारा निकाले गए जुलूस पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने जुबैर मौलाना की पत्नी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम आदेश सुनाया है। हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग को इस मामले में कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
Jabalpur News: याचिका में कहा गया था कि जुबैर मौलाना भले ही हिस्ट्रीशीटर अपराधी है लेकिन वह भारत का नागरिक भी है जिसे संविधान से परे जाकर कोई सज़ा नहीं दी जा सकती। इसके खिलाफ जाकर भोपाल पुलिस ने जुबैर मौलाना की दाढ़ी-मूँछ मुंडवाकर उसका जुलूस निकाला था। याचिका में कहा गया कि पुलिस द्वारा जबरन दाढ़ी-मूँछ मुंडवाना इस्लाम में दी गई व्यवस्था के भी खिलाफ है और इस्लाम को मानने वाले के साथ यह एक बड़ी ज्यादती है।
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Jabalpur News: याचिका में पुलिस द्वारा निकाले गए जुलूस के वीडियो साक्ष्य भी पेश किए गए थे और कहा गया था कि इस मामले में मानवाधिकार आयोग को भी शिकायत की गई थी लेकिन आयोग ने कोई कार्यवाही नहीं की। मामले पर सुनवाई पूरी करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और अब म.प्र. मानवाधिकार आयोग को मामले में कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।