खरगोन हिंसा : मप्र सरकार ने दंगाइयों से हर्जाना वसूलने के लिए दावा न्यायाधिकरण का गठन किया |

खरगोन हिंसा : मप्र सरकार ने दंगाइयों से हर्जाना वसूलने के लिए दावा न्यायाधिकरण का गठन किया

खरगोन हिंसा : मप्र सरकार ने दंगाइयों से हर्जाना वसूलने के लिए दावा न्यायाधिकरण का गठन किया

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:53 PM IST, Published Date : April 13, 2022/11:36 am IST

भोपाल, 13 अप्रैल (भाषा) मध्य प्रदेश सरकार ने खरगोन शहर में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा में शामिल लोगों से नुकसान की वसूली के लिए दो सदस्यीय दावा न्यायाधिकरण का गठन किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि न्यायाधिकरण के गठन के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी की गई है।

अधिसूचना के अनुसार रविवार को खरगोन शहर में हुई हिंसा के दौरान हुए नुकसान के आकलन से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति वसूली अधिनियम-2021 के प्रावधानों के तहत न्यायाधिकरण का गठन किया गया है।

अधिसूचना में कहा गया है कि सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश डॉ शिवकुमार मिश्रा और राज्य सरकार के सेवानिवृत्त सचिव प्रभात पाराशर की अध्यक्षता वाला न्यायाधिकरण तीन महीने की अवधि में काम पूरा करेगा।

न्यायाधिकरण ऐसे मामलों में शामिल दंगाइयों से नुकसान की वसूली भी सुनिश्चित करेगा।

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि नुकसान का आकलन करने और दंगाइयों से नुकसान की वसूली के लिए न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा।

रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव और आगजनी के बाद रविवार को पूरे खरगोन शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था।

अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि हिंसा के सिलसिले में करीब 100 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

भाषा दिमो

मनीषा शोभना

शोभना

 

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