Meenakshi Natarajan Supreme Court: मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, नामांकन रद्द मामले में याचिका खारिज, कोर्ट ने कही ये बात

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Meenakshi Natarajan Supreme Court: मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, नामांकन रद्द मामले में याचिका खारिज, कोर्ट ने कही ये बात

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  • Publish Date - June 12, 2026 / 01:45 PM IST,
    Updated On - June 12, 2026 / 02:03 PM IST

Meenakshi Natarajan Supreme Court | Image- AI Generated File

HIGHLIGHTS
  • सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी
  • शीर्ष अदालत ने राज्यसभा नामांकन विवाद में हस्तक्षेप करने से इनकार किया
  • जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस चंदूकर की पीठ ने सुनाया फैसला

Meenakshi Natarajan Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने राज्यसभा उम्मीदवारी खारिज होने के मामले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। याचिका खरिज करते हुए कोर्ट ने कि हम इसमें दखल नहीं दे सकते हैं। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस चंदूकर की पीठ ने ये फैसला सुनाया।

कोर्ट ने कही ये बात

Meenakshi Natarajan Supreme Court सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाएं तय हैं और इस चरण में कोर्ट दखल नहीं दे सकता। आपको बता दें कि कल मध्यप्रदेश राज्यसभा नामांकन का आखिरी दिन था और कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद विवेक तंखा, अभिषेक मनु सिंघवी ने मीनाक्षी नटराजन मामले में रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर जल्द सुनवाई की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई टाल दिया और आज सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

निर्विरोध चुने गए तीनों सांसद

Meenakshi Natarajan Supreme Court 18 जून को 12 राज्यों की 26 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, लेकिन मतदान से पहले ही मध्यप्रदेश में तस्वीर साफ हो चुकी है। निर्वाचन अधिकारी ने गुरूवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तीनों उम्मीदवारों तरुण चुघ, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया। तीनों उम्मीदवार यहां मध्यप्रदेश विधानसभा पहुंचे और रिटर्निंग अधिकारी से जीत का प्रमाण पत्र हासिल किया। बाद में तीनों नेताओं ने मीडिया के समक्ष निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदर्शित किए। मध्य प्रदेश से कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन शपथपत्र में जानकारी छिपाने के आरोप में उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया था।

 

 

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मीनाक्षी नटराजन की याचिका किस मामले में थी?

याचिका मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में उनका नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ दायर की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

किस बेंच ने यह फैसला सुनाया?

जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस चंदूकर की पीठ ने यह फैसला सुनाया।

मीनाक्षी नटराजन का नामांकन क्यों रद्द हुआ था?

निर्वाचन अधिकारी ने आरोप लगाया था कि नामांकन के साथ दाखिल हलफनामे में आवश्यक जानकारी पूरी तरह से नहीं दी गई थी।

इस फैसले का राज्यसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा?

सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से इनकार के बाद राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव पड़ सकता है और कांग्रेस को राजनीतिक झटका माना जा रहा है।