मुंबई, दो मार्च (भाषा) क्रूज पोत पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में मुंबई की एक विशेष अदालत ने कथित ड्रग्स कारोबारी अब्दुल कादर शेख को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि मादक पदार्थ की बड़ी मात्रा में आपूर्ति से संबंधित एक गंभीर अपराध में उसकी संलिप्तता दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।
स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) के तहत दायर मामलों की सुनवाई के लिए नामित विशेष न्यायाधीश वी.वी. पाटिल ने शेख की जमानत अर्जी पिछले महीने खारिज कर दी थी। हालांकि, फैसले के कारणों के साथ विस्तृत आदेश की प्रति बुधवार को उपलब्ध कराई गई।
अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इस मामले के मुख्य आरोपियों में से एक हैं, और वह फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं।
अपने आदेश में अदालत ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने 2.5 ग्राम एक्स्टेसी और 54.3 ग्राम मेफेड्रोन जब्त की थी।
अदालत ने कहा, “व्यावसायिक मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री मिलने से संबंधित एक गंभीर आपराधिक मामले में आवेदक/आरोपी (शेख) की संलिप्तता को दर्शाने वाले पर्याप्त सबूत हैं।”
अदालत ने कहा, “रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों को ध्यान में रखते हुए यह नहीं माना जा सकता है कि आवेदक/आरोपी नंबर नौ (शेख) ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके ऐसा अपराध करने की आशंका नहीं है।”
एनसीबी ने शेख को चार अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार किया था।
आरोपी ने अपनी जमानत अर्जी में दावा किया था कि उसे बेवजह फंसाया गया है और वह मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले किसी भी गिरोह से नहीं जुड़ा हुआ है।
एनसीबी के मामले के अनुसार, शेख ने सह-आरोपी मोहक जायसवाल को एक्स्टेसी की आपूर्ति की, जिसने मामले के अन्य आरोपियों को प्रतिबंधित सामग्री वितरित की।
एनसीबी ने पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में क्रूज पोत में मादक पदार्थ मिलने के मामले में कम से कम 20 लोगों को गिरफ्तार किया था।
शेख और एक सह-आरोपी हिरासत में हैं, जबकि आर्यन खान सहित 18 अन्य को जमानत दे दी गई है।
भाषा पारुल मनीषा
मनीषा
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