141 करोड़ का GST फर्जीवाड़ा, दोनों आरोपियों की जमानत याचिका, खारिज, 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में | 141 crore GST fraudulent case bail plea of both accused dismissed

141 करोड़ का GST फर्जीवाड़ा, दोनों आरोपियों की जमानत याचिका, खारिज, 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में

141 करोड़ का GST फर्जीवाड़ा, दोनों आरोपियों की जमानत याचिका, खारिज, 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:36 PM IST, Published Date : February 18, 2019/3:11 pm IST

रायपुर। 141 करोड़ के GST फर्जीवाड़ा मामले में फर्जी बिलों से सरकार को चूना लगाने वाले 2 आरोपियों की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने दोनों आरोपियों को 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। श्याम सेल्स कारपोरेशन के पार्टनर संतोष अग्रवाल और आयुष गर्ग को GST इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था।

बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जीएसटी इंटेलिजेंस ने 141 करोड़ रुपए के फर्जी बिल के आधार पर टैक्स चोरी करने वाले 2 व्यापारियों को गिरफ्तार किया था। श्रीश्याम सेल्स कॉर्पोरेशन नामक इस कंपनी को चलाने वाले संतोष अग्रवाल और आयुष गर्ग को गिरफ्तार किया गया था। समता कॉलोनी के समता आर्केड में इनका ऑफिस है। दोनों आरोपियों ने उड़ीसा की 12 कंपनियों से लोहा और सीमेंट का कारोबार दर्शाया था, लेकिन जांच में सभी कंपनियां बोगस निकली। जिन वाहनों से माल की ढुलाई दर्शाई गई, वो सभी वाहनें 2 पहिया निकली।

यह भी पढ़ें : बजट भाषण में रविंद्र चौबे ने किया ऐलान, राज्य में खोला जाएगा हार्टीकल्चर और फ़ॉरेस्ट्री विश्वविद्यालय 

141 करोड़ रुपए के फर्जी बिल के जरिए सरकार को 21 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाया गया है। संबंधित मामले में श्रीश्याम सेल्स कॉर्पोरेशन नामक इस कंपनी के संचालकों को पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद सोमवार को कोर्ट में पेश किया था।

 
Flowers