विधान परिषद सदस्य राम लली मिश्रा की अग्रिम जमानत याचिका खरिज | Anticipatory bail plea of Legislative Council member Ram Lali Mishra dismissed

विधान परिषद सदस्य राम लली मिश्रा की अग्रिम जमानत याचिका खरिज

विधान परिषद सदस्य राम लली मिश्रा की अग्रिम जमानत याचिका खरिज

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:55 PM IST, Published Date : September 3, 2020/1:50 pm IST

भदोही (उप्र) तीन सितम्बर (भाषा) चित्रकूट जेल में बंद विधायक विजय मिश्रा की पत्नी विधान परिषद सदस्य राम लली मिश्रा की अग्रिम ज़मानत की याचिका इलाहाबाद की विशेष एम. पी./एम.एल.ए.अदालत ने बृहस्पतिवार को ख़ारिज कर दी।

मिर्ज़ापुर -सोनभद्र सीट से समाजवादी पार्टी की विधान परिषद् सदस्य राम लली मिश्रा ने भदोही जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां पहले अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी ख़ारिज होने के बाद विशेष न्यायालय एम.पी./एम.एल.ए. कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

भदोही के पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश बाल मुकुंद ने अपने आदेश में यह साफ़ किया है की अदालत विधायक और सांसद पर चल रहे आपराधिक मुक़दमे को तेज़ी से निपटाने के लिए है और इस मामले में राम लली की एक अग्रिम ज़मानत याचिका जिला जज की अदालत से ख़ारिज हो चुकी है तथा अभी इस मामले में कोई आरोप-पत्र भी पुलिस ने नहीं दायर किया है। इस लिए यह अग्रिम ज़मानत याचिका ख़ारिज की जाती है।

पुलिस अधीक्षक के अनुसार रिश्तेदार की तरफ से विजय मिश्रा उनकी पत्नी राम लली और पुत्र विष्णु मिश्रा पर चार अगस्त को गोपीगंज थाना में मुकदमा कायम कराया है इसी मामले में विजय मिश्रा को 16 अगस्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

भाषा सं जफर प्रशांत

प्रशांत

 

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