बंबई उच्च न्यायालय ने फास्टैग को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब | Bombay High Court seeks response from Central Government on plea challenging FASTAG

बंबई उच्च न्यायालय ने फास्टैग को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब

बंबई उच्च न्यायालय ने फास्टैग को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:25 PM IST, Published Date : March 3, 2021/12:37 pm IST

मुम्बई, तीन मार्च (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने टॉल प्लाजा पर सभी वाहनों के लिए इलेक्ट्रोनिक पथकर संग्रहण चिप (फास्टैग) को अनिवार्य बनाने के निर्णय को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को एक हलफनामा दाखिल करने का बुधवार को निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त एवं न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की पीठ अर्जुन खानापूरा की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ता ने पिछले सप्ताह याचिका दायर करके देशभर में टॉल प्लाजा पर फास्टैग के माध्यम से टॉल भुगतान का प्रावधान करने के निर्णय को चुनौती दी है।

उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया एवं मामले की अगली सुनवाई की तारीख 17 मार्च तय की।

याचिकाकर्ता ने अदालत ने अनुरोध किया है कि वह सरकार को टॉल प्लाजा पर आम लोगों के लिए नकद काउंटर की व्यवस्था जारी रखने का निर्देश दे।

याचिका में दावा किया गया है कि यदि कोई वाहन मालिक नकद में टॉल का भुगतान करना चाहता है तो 15 फरवरी 2021 से अधिकारी मनमाने तरीके से वास्तविक राशि का दोगुना वसूलते हैं।

भाषा राजकुमार माधव

माधव

 

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