न्यायालय ने पश्चिम बंगाल से पलायन रोकने की याचिका पर केंद्र, राज्य सरकार से जवाब मांगा | Court seeks response from Centre, state government on plea to stop migration from West Bengal

न्यायालय ने पश्चिम बंगाल से पलायन रोकने की याचिका पर केंद्र, राज्य सरकार से जवाब मांगा

न्यायालय ने पश्चिम बंगाल से पलायन रोकने की याचिका पर केंद्र, राज्य सरकार से जवाब मांगा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:05 PM IST, Published Date : May 25, 2021/7:49 am IST

नयी दिल्ली, 25 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की वजह से राज्य से लोगों के कथित पलायन को रोकने के अनुरोध वाली याचिका पर मंगलवार को केंद्र और पश्चिम बंगाल से जवाब मांगा।

इस याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि ‘‘राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित’’ हिंसा के कारण राज्य से लोगों का कथित पलायन रोकने के लिए निर्देश दिए जाएं तथा इसकी जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया जाए और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।’’

न्यायमूर्ति विनीत शरण तथा न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अवकाश पीठ ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) तथा राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) को इस मामले में पक्षकार बनाने का भी निर्देश दिया। इससे पहले, याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि एनएचआरसी तथा एनसीडब्ल्यू ने पश्चिम बंगाल में लोगों की स्थिति का जायजा लिया है।

न्यायालय ने कहा कि केंद्र तथा पश्चिम बंगाल इस मामले में जवाब दें। इसके साथ ही उसने कहा कि याचिका पर सात जून से आरंभ हो रहे सप्ताह में सुनवाई की जाएगी।

भाषा

मानसी अनूप

अनूप

 

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