निर्वाचन क्षेत्र से बाहर रहने वालों के डाक से मत देने की याचिका पर केन्द्र को न्यायालय का नोटिस | Court's notice to Centre on plea for postal vote of residents outside constituency

निर्वाचन क्षेत्र से बाहर रहने वालों के डाक से मत देने की याचिका पर केन्द्र को न्यायालय का नोटिस

निर्वाचन क्षेत्र से बाहर रहने वालों के डाक से मत देने की याचिका पर केन्द्र को न्यायालय का नोटिस

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:21 PM IST, Published Date : February 18, 2021/8:18 am IST

नयी दिल्ली, 18 फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से बाहर रहने वालों को डाक मत के जरिए मताधिकार देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को केन्द्र सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कानून एवं न्याय मंत्रालय और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर याचिका पर उनसे जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति बोबड़े, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने कहा, ‘‘यह कैसी याचिका है? इंग्लैंड में बैठकर आप यहां मकतदान करेंगे? अगर आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाने की भी इच्छा नहीं है तो कानून आपकी मदद क्यों करे?’’

न्यायालय एस सत्यन की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। अर्जी में छात्रों, प्रवासी भारतीयों और अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर रहने वालों के लिए डाक से मतदान करने की सुविधा प्रदान करने का आग्रह किया गया है।

भाषा अर्पणा शाहिद

शाहिद

 

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