दिल्ली उच्च न्यायालय ने डिजिटल एवं पारंपरिक सुनवाई पर अधीनस्थ अदालतों से रिपोर्ट तलब किया | Delhi High Court summons report from subordinate courts on digital and traditional hearings

दिल्ली उच्च न्यायालय ने डिजिटल एवं पारंपरिक सुनवाई पर अधीनस्थ अदालतों से रिपोर्ट तलब किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने डिजिटल एवं पारंपरिक सुनवाई पर अधीनस्थ अदालतों से रिपोर्ट तलब किया

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:07 PM IST, Published Date : February 16, 2021/8:29 am IST

नयी दिल्ली, 16 फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अधीनस्थ अदालतों से इस संबंध में रिपोर्ट देने को कहा कि पारंपरिक रूप से अदालत कक्ष में आमने सामने की सुनवाई और ऑनलाइन सुनवाई साथ-साथ करने के लिए क्या उनके पास आधारभूत संरचना।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को कहा कि वह अधीनस्थ अदालतों के जिला एवं सत्र न्यायालयों से रिपार्ट प्राप्त करें।

उन्होंने यह निर्देश कई वकीलों की तरफ से दायर एक याचिका पर दिया जिसमें कहा गया है कि वे कई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त वरिष्ठ नागरिक हैं एवं कोविड-19 महामारी की दौरान अदालत कक्ष में सुनवाई में पेश होने को लेकर कई आशंकाएं हैं।

उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को भी मामले में पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किया और पूछा कि वकीलों की इस याचिका पर उसकी क्या राय है जिसमें वकीलों ने कहा कि उन्हें जिला अदालत में आमने-सामने की सुनवाई में वीडियो कांफ्रेंस की मदद से ही पेश होने की अनुमति दी जानी चाहिए।

उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने 14 जनवरी को अधिसूचना जारी कर अधीनस्थ अदालतों को एक दिन छोड़कर पारंपरिक रूप से अदालत कक्ष में आमने-सामने की सुनवाई करने के निर्देश दिए थे।

भाषा धीरज शाहिद

शाहिद

 

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