निषिद्ध क्षेत्र के नियमों का उल्लंघन करने के लिए महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज | FIR lodged against woman for violating prohibited area rules

निषिद्ध क्षेत्र के नियमों का उल्लंघन करने के लिए महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

निषिद्ध क्षेत्र के नियमों का उल्लंघन करने के लिए महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:30 PM IST, Published Date : February 18, 2021/7:41 pm IST

मुंबई, 18 फरवरी(भाषा) महाराष्ट्र में पवई क्षेत्र निवासी एक महिला के खिलाफ निषिद्ध क्षेत्र में होने के बावजूद शहर छोड़ने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

मुंबई और महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर कोरोनावायरस मामलों की संख्या तेज दर से बढ़ रही है, इसलिए बीएमसी ने सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा चलाने का फैसला किया है।

महिला के खिलाफ सहायक चिकित्सा अधिकारी डॉ. हिरामन महांगड़े की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

महिला जिस इमारत में रहती थी वहां एक व्यक्ति के कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के बाद, पूरे तल को निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया था।

बीएमसी अधिकारी ने आरोप लगाया कि बुधवार को महिला ने किसी को सूचित किए बिना शहर छोड़ दिया ।

महिला के खिलाफ भादसं की धारा 188, 269 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

भाषा शुभांशि प्रशांत

प्रशांत सिम्मी

सिम्मी

सिम्मी

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)