उर्वरक घोटाला: अदालत ने राजद सदस्य अमरेंद्र धारी सिंह को जमानत देने से इनकार किया | Fertilizer scam: Court refuses bail to RJD member Amarendra Dhari Singh

उर्वरक घोटाला: अदालत ने राजद सदस्य अमरेंद्र धारी सिंह को जमानत देने से इनकार किया

उर्वरक घोटाला: अदालत ने राजद सदस्य अमरेंद्र धारी सिंह को जमानत देने से इनकार किया

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:56 PM IST, Published Date : June 23, 2021/12:06 pm IST

नयी दिल्ली, 23 जून (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने कथित उर्वरक घोटाले से जुड़े एक धनशोधन मामले में गिरफ्तार राजद के राज्यसभा सदस्य अमरेंद्र धारी सिंह की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी।

विशेष न्यायाधीश विकास ढल ने सिंह को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि उनके खिलाफ आरोप गंभीर हैं क्योंकि वह करीब 685 करोड़ रुपये के धनशोधन में शामिल थे।

अदालत ने कहा, “… आरोपी राज्यसभा सदस्य हैं और उर्वरकों की स्थायी संसदीय समिति के सदस्य भी हैं। मौजूदा मामला उर्वरकों के आयात में अपराध करते समय हुयी आमदनी से संबंधित है। इसलिए, इस बात के आसार हैं कि एक प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण आरोपी कुछ गवाहों को प्रभावित कर सकता है, जो उर्वरकों के आयात में शामिल विभिन्न कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं।’

सांसद और कारोबारी को धनशोधन रोकथाम अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। यह मामला इफको और इंडिया पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) से जुड़े कथित उर्वरक घोटाला से संबंधित है। सीबीआई ने इस संबंध में पिछले महीने भ्रष्टाचार का एक मामला दर्ज किया था।

कहा जाता है कि सिंह मामले में शामिल एक कंपनी ज्योति ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे।

भाषा अविनाश अनूप

अनूप

 

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