फतेहपुर/महोबा (उप्र), नौ फरवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर और महोबा जिले की अदालतों ने नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म के तीन अलग-अलग मामलों में दोषी पाए गए चार युवकों को सोमवार को सजा सुनाई।
फतेहपुर जिले की पॉक्सो अदालत के सहायक शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) देवेश श्रीवास्तव ने मंगलवार को बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो-प्रथम) के न्यायाधीश रविकांत की अदालत ने हथगाम थाना क्षेत्र की 16 वर्षीय एक लड़की को बहला-फुसलाकर 22 दिसंबर 2016 को इटावा ले जाने और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए दिनेश और संतराम उर्फ संतलाल को सोमवार को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई और दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि किशोरी मानसिक रूप से अस्वस्थ है।
उन्होंने बताया कि अदालत ने जुर्माने की राशि से 40 हजार रुपये पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है।
दूसरी घटना में फतेहपुर की ही पॉक्सो अदालत के सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र उत्तम ने बताया कि (पॉक्सो-चार) की अदालत की अपर जिला न्यायाधीश पारुल श्रीवास्तव ने 24 जनवरी 2014 को शौच के लिए गयी शहर कोतवाली क्षेत्र की एक 16 साल की लड़की के साथ बलात्कार करने और बचाने गयी उसकी मां के साथ मारपीट करने का जुर्म साबित होने पर अनताभ लोधी को 10 साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
इसी प्रकार महोबा जिले के विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो) के न्यायाधीश सन्तोष कुमार यादव ने सात फरवरी 2018 को बैंक से पैसा निकालने गयी 16 साल की किशोरी को भगाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का दोष सिद्ध हो जाने पर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के युवक रोहित बघेल को सोमवार को 10 साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
भाषा सं आनन्द प्रशांत शोभना
शोभना
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