मुंबई, 23 फरवरी (भाषा) मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने पुलिस को सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया और उनके सहयोगियों के खिलाफ की गई उस शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया है कि उन्होंने सांताक्रूज में एक होटल की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जयदेव वाई घुले ने इस महीने की शुरुआत में आदेश पारित किया था, लेकिन आदेश की एक विस्तृत प्रति सोमवार को उपलब्ध कराई गई।
अजाली हॉलिडे इन प्राइवेट लिमिटेड ने अदालत के समक्ष अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि दमानिया और उनके सहयोगियों ने सांताक्रूज में उसके होटल की एक संपत्ति में अवैध रूप से प्रवेश किया और उसके परिसर से सब्जी की एक दुकान और कार्यालय चला रहे हैं।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि दमानिया कंपनी के कर्मचारियों को धमका रही हैं और उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही हैं।
शिकायत पर गौर करने के बाद, अदालत ने कहा, प्रथम दृष्ट्या यह एक संज्ञेय अपराध का मामला लगता है।
अदालत ने कहा कि मामलें में दस्तावेजी साक्ष्य का कुछ संग्रह होना चाहिए। मामले की पूरी जांच होनी आवश्यक है।
अदालत ने स्थानीय थाने को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156 (3) के तहत आवश्यक कार्रवाई और जांच करने का निर्देश दिया।
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