तेंदुए की खाल रखने के दोष में व्यक्ति को तीन साल कारावास | Man sentenced to three years in prison for possessing leopard skins

तेंदुए की खाल रखने के दोष में व्यक्ति को तीन साल कारावास

तेंदुए की खाल रखने के दोष में व्यक्ति को तीन साल कारावास

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:03 PM IST, Published Date : February 27, 2021/9:16 am IST

पिथैरागढ़ (उत्तराखंड), 27 फरवरी (भाषा) स्थानीय अदालत ने तेंदुए की खाल रखने के जुर्म में वन्यजीवों के एक तस्कर को शनिवार को तीन साल कैद की सजा सुनायी।

सरकारी वकील पृथ्वीराज सिंह बनकोटी ने बताया कि पिथैरागढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधीर तोमर ने सुरेन्द्र सिंह को तीन साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी।

बनकोटी ने बताया कि सिंह को पहले भी तेंदुए की खाल रखने के जुर्म में सजा हो चुका है।

उन्होंने बताया कि अन्य आरोपी भूपेन्द्र सिंह सबूतों के अभाव में बरी हो गया।

दोनों के पास से 2013 में तेंदुए की खाल मिलने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया था।

भाषा अर्पणा

अर्पणा

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

Flowers