पालघर भीड़ हत्या मामला: न्यायालय का महाराष्ट्र पुलिस को नया आरोप पत्र पेश करने का निर्देश | Palghar mob murder case: Court directs Maharashtra Police to submit new charge sheet

पालघर भीड़ हत्या मामला: न्यायालय का महाराष्ट्र पुलिस को नया आरोप पत्र पेश करने का निर्देश

पालघर भीड़ हत्या मामला: न्यायालय का महाराष्ट्र पुलिस को नया आरोप पत्र पेश करने का निर्देश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:55 PM IST, Published Date : February 24, 2021/8:14 am IST

नयी दिल्ली, 24 फरवरी (भाषा) महाराष्ट्र के पालघर जिले में पिछले साल अप्रैल में दो साधुओं समेत तीन लोगों की भीड़ द्वारा हत्या के मामले के संबंध में बुधवार को उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र पुलिस को दूसरा पूरक आरोप पत्र रिकॉर्ड में दर्ज कराने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर एस रेड्डी की पीठ को महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने बताया कि मामले में दूसरा पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया है।

पीठ ने कहा कि नए आरोप पत्र को दो सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाए।

इसके साथ ही न्यायालय ने इस मामले को इसके बाद सुनवाई के लिये सूचीबद्ध कर दिया।

पिछले साल सात सितंबर को महाराष्ट्र पुलिस ने उच्चतम न्यायालय को बताया था कि इस मामले में ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने के लिए पुलिस कर्मियों को सजा दी गई थी।

पीठ ‘श्री पंच दशबन जूना अखाड़ा’ के साधुओं और मृतक साधुओं के परिजनों की ओर से दायर की गई याचिका समेत एक अन्य याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

याचिका में कहा गया है कि राज्य पुलिस ने पक्षपाती रवैया अपनाते हुए जांच की। एक अन्य याचिका में घटना की जांच एनआईए से करवाने की याचना की गई है।

पुलिस ने इस घटना के संबंध में एक सौ से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था।

भाषा यश अनूप

अनूप

 

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