रिजर्व बैंक ने पीएनबी पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया | RBI imposes one crore rupees fine on PNB

रिजर्व बैंक ने पीएनबी पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

रिजर्व बैंक ने पीएनबी पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:17 PM IST, Published Date : November 13, 2020/3:46 pm IST

मुंबई, 13 नवंबर (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान एवं निपटान प्रणाली कानून के उल्लंघन को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

शेयर बाजारों को भेजी सूचना में पीएनबी ने यह जानकारी दी।

सूचना में कहा गया है, ‘‘रिजर्व बैंक ने पाया कि बैंक, ड्रक पीएनबी बैंक लि. भूटान ( बैंक की अंतरराष्ट्रीय अनुषंगी) के साथ एक द्विपक्षीय साझा एटीएम व्यवस्था का परिचालन कर रहा है, जबकि उसने इसके लिए केंद्रीय बैंक की अनुमति नहीं ली है।’’

रिजर्व बैंक ने भुगतान एवं निपटान प्रणाली कानून, 2007 (पीएसएस कानून) की धारा 26 (6) के उल्लंघन के लिए पीएनबी पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बीएसई में पीएनबी का शेयर शुक्रवार को 1.37 प्रतिशत की बढ़त के साथ 29.50 रुपये पर बंद हुआ।

इस बीच, रिजर्व बैंक ने बयान में कहा कि उसने पांच भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) के प्रमाणन रद्द कर दिए हैं।

कार्ड प्रो सॉल्यूशंस प्राइवेट लि.और इनकैश मोबाइल वॉलेट सर्विसेज के प्रमाणन को नियामकीय अनिवार्यताओं का अनुपालन नहीं करने की वजह से रद्द कर दिया गया है। वहीं दिल्ली इंटिग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम लि.और पायरो नेटवर्क्स प्राइवेट लि. ने अपने प्रमाणपत्र को लौटा दिया है। इसके अलावा एयरसेल स्मार्ट मनी के प्रमाणन को नवीकरण नहीं होने की वजह से रद्द कर दिया गया है।

भाषा अजय

अजय महाबीर

महाबीर

 

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