नयी दिल्ली, पांच फरवरी (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने शुक्रवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि एक याचिका पर रिपोर्ट पेश करें, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मंगोलपुरी इलाके में कानून का उल्लंघन कर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए एक क्लब द्वारा अवैध रूप से भूमिगत जल का दोहन किया जा रहा है।
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि उसके आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई और उत्तर-पश्चिम जिले के एसडीएम (कंझावाला इलाका) से कहा कि सुनवाई की अगली तारीख पर वह वास्तविक रिपोर्ट पेश करें।
इससे पहले एनजीटी ने इलाके में अवैध बोरवेल संचालित होने की पुष्टि के बाद दिल्ली जल बोर्ड और उत्तर-पश्चिम जिले के उपायुक्त से रिपोर्ट मांगी थी।
अधिकरण ने कहा कि उपायुक्त से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है और डीजेबी ने सूचित किया है कि कोविड-19 महामारी के कारण एसडीएम निरीक्षण नहीं कर सके।
मामले में अगली सुनवाई सात अप्रैल 2021 को होगी।
भाषा नीरज नीरज दिलीप
दिलीप
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