उच्चतम न्यायालय ने विद्युत अधिनियम पर उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अटार्नी जनरल से सहायता मांगी | Supreme Court seeks attorney general's help against High Court order on Electricity Act

उच्चतम न्यायालय ने विद्युत अधिनियम पर उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अटार्नी जनरल से सहायता मांगी

उच्चतम न्यायालय ने विद्युत अधिनियम पर उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अटार्नी जनरल से सहायता मांगी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:09 PM IST, Published Date : July 3, 2021/6:57 pm IST

नयी दिल्ली, तीन जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने विद्युत अधिनियम के एक प्रावधान के तहत एक दीवानी अदालत के अधिकारक्षेत्र का निस्तारण करने से जुड़े एक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल की सहायता मांगी है।

दिसंबर 2019 में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति की अपील अधिकारक्षेत्र के आधार पर खारिज कर दी थी। याचिकाकर्ता के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धारा 126 के तहत कार्रवाई शुरू की गई थी, जो बिजली चोरी के आरोप पर शुल्क के आकलन से संबद्ध है।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि यह विषय दीवानी अदालत के अधिकारक्षेत्र में नहीं आता है।

अदालत के आदेश के खिलाफ अपील 29 जून को प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आई थी।

पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘हमारा मानना है कि इन विशेष अनुमति याचिकाओं में उठाए गए बिंदुओं पर भारत के अटार्नी जनरल की सहायता की जरूरत है। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए अटार्नी जनरल को नोटिस जारी किया जाए। विषयों को तीन हफ्ते बाद के लिए सूचीबद्ध किया जाए। ’’

भाषा सुभाष नेत्रपाल

नेत्रपाल

 

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