बर्दवान धमाका मामले में अपराध स्वीकार करने के लिए तीन आरोपियों ने अर्जी दायर की | Three accused file petition to admit crime in Burdwan blast case

बर्दवान धमाका मामले में अपराध स्वीकार करने के लिए तीन आरोपियों ने अर्जी दायर की

बर्दवान धमाका मामले में अपराध स्वीकार करने के लिए तीन आरोपियों ने अर्जी दायर की

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:17 PM IST, Published Date : September 3, 2020/12:36 pm IST

कोलकाता, तीन सितंबर (भाषा) पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में 2014 में हुए धमाके के तीन आरोपियों ने एनआईए अदालत में अपना अपराध स्वीकार करने को लेकर अर्जी दाखिल की है। आरोपियों के वकील मोहम्मद शाहजहां हुसैन ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि इस मामले में आठ सितंबर को सुनवाई शुरू होने की उम्मीद है।

अर्जी दाखिल करने वाले आरोपियों के नाम मोहम्मद यूसुफ, जहीर-उल-शेख और जिया-उल-हक हैं।

बताया जाता है कि दो अक्टूबर 2014 को बुर्दवान जिले के खागरागढ़ में किराए के एक घर में संदिग्ध आतंकवादी बम और विस्फोटक बना रहे थे। इस दौरान धमाका हुआ, जिसमें उनमें से दो की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया।

जांच में पता चला कि बांग्लादेश के आतंकवादी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन से उनके संबंध थे।

प्रारंभ में इस मामले की जांच पश्चिम बंगाल सीआईडी ने की। कुछ दिन बाद इसे एनआईए को सौंप दिया गया।

इस मामले में 31 लोगों को आरोपी के तौर पर नामजद किया गया है। इनमें से 24 ने 2019 में दो अलग-अलग मौकों पर अपना अपराध स्वीकार किा। इन्हें एनआईए की विशेष अदालत ने पांच से दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

एनआईए ने मार्च 2015 में इस मामले में प्रारंभिक आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जमात-उल मुजाहिदीन-बांग्लादेश (जेबीएम) बांग्लादेश की मौजूदा सरकार को हिंसक आतंकवादी गतिविधियों के जरिये सत्ता से हटाने की साजिश रच रहा था।

भाषा जोहेब पवनेश

पवनेश

 

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