पुलिसकर्मियों से मारपीट, थाने में तोड़फोड़ करने के जुर्म में तीन भाइयों को दो साल सश्रम कारावास | Three brothers sentenced to two years in jail for assaulting policemen, sabotaging police station

पुलिसकर्मियों से मारपीट, थाने में तोड़फोड़ करने के जुर्म में तीन भाइयों को दो साल सश्रम कारावास

पुलिसकर्मियों से मारपीट, थाने में तोड़फोड़ करने के जुर्म में तीन भाइयों को दो साल सश्रम कारावास

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:25 PM IST, Published Date : March 4, 2021/7:24 am IST

ठाणे, चार मार्च (भाषा) महाराष्ट्र में ठाणे की एक अदालत ने 2016 में पुलिसकर्मियों से मारपीट करने और एक पुलिस थाने में तोड़-फोड़ करने के मामले में तीन भाइयों को दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर वी तम्हानेकर ने बुधवार को सुनाए अपने फैसले में तीनों दोषियों-संतोष बालकृष्ण कदम (43), दिनेश बालकृष्ण कदम (45) और सुनील बालकृष्ण कदम (39) पर पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया।

अतिरिक्त सरकारी वकील रेखा हिवराले ने अदालत से कहा कि तीनों भाइयों को उनके पड़ोसियों के साथ विवाद के बाद एक नवंबर, 2016 को जांच के लिए ठाणे की हजूरी पुलिस चौकी लाया गया। उन्होंने वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों से मारपीट की और परिसर में तोड़-फोड़ की।

अभियोजक ने अदालत को बताया कि एक पुलिसकर्मी इस दौरान घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।

तीनों भाइयों ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया।

न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया कि अभियोजन ने आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित किए हैं।

भाषा सिम्मी शोभना

शोभना

 

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