ठाणे में नाबालिग से दुष्कर्म के तीन दोषियों को पांच साल सश्रम कारावास की सजा | Three convicts sentenced to five years in prison for raping minor in Thane

ठाणे में नाबालिग से दुष्कर्म के तीन दोषियों को पांच साल सश्रम कारावास की सजा

ठाणे में नाबालिग से दुष्कर्म के तीन दोषियों को पांच साल सश्रम कारावास की सजा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:13 PM IST, Published Date : January 6, 2021/5:33 am IST

ठाणे, छह जनवरी (भाषा) ठाणे की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 2014 में एक नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराए गए तीन लोगों को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

यौन अपराध से बच्चों के संरक्षण अधिनियम ( पॉक्सो) के तहत अदालत ने चार जनवरी को यह आदेश दिया, जिसकी प्रति मंगलवार को उपलब्ध हो पाई।

न्यायाधीश एस पी गोंधालेकर ने भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत तीनों को दोषी ठहराया। न्यायाधीश ने इनमें से प्रत्येक पर 5,000-5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक उज्ज्वला मोहोलकर ने अदालत को बताया कि 14 अप्रैल, 2014 को पीड़िता जब वघोबा नगर स्थित अपने घर के निकट शौच के लिए गई थी तो आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और उसके मुंह को रूमाल से बंद कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद वे उसे घसीट कर निकट की झाड़ियों में ले गए और कुकृत्य किया।

पीड़िता की शिकायत के बाद कलवा पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।

भाषा स्नेहा नरेश

नरेश

 

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