नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड मामला में दिल्ली एचसी ने तिहाड़ जेल अधिकारियों के आवेदन पर सीबीआई और कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को नोटिस जारी करते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। साथ ही उन्हें 15 मिनट के लिए कॉल करने की अनुमति भी प्रदान की है। इसके साथ ही कोर्ट ने CBI से जवाब मांगते हुए उसे 22 अप्रैल को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>AgustaWestland case: Delhi HC issues notice to CBI & alleged middleman Christian Michel on the application of Tihar jail authorities challenging the trial court order allowing him to make calls for 15 mins. Court seeks CBI's reply. Court directs him to appear in court on Apr 22. <a href=”https://t.co/BKJtKswlQg”>pic.twitter.com/BKJtKswlQg</a></p>— ANI (@ANI) <a href=”https://twitter.com/ANI/status/1107524589373087744?ref_src=twsrc%5Etfw”>March 18, 2019</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
ज्ञात हो कि दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपित क्रिश्चियन मिशेल से जेल के अंदर पूछताछ के लिए ईडी को अनुमति दे दी थी । जिसके तहत 13 और 14 मार्च को मिशेल से जेल के ईडी ने पूछताछ की है। साथ ही पूछताछ के पहले कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि वे मिशेल को जेल में शिफ्ट किए जाने की सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्ड कोर्ट को सौंपे। ज्ञात हो कि सुनवाई के दौरान मिशेल ने कहा कि वो मई 2014 में सीबीआई के अधिकारी राकेश अस्थाना से मिला था। राकेश अस्थाना ने उससे कहा ता कि अगर वह सहयोग नहीं करेगा तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी।
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