भोपाल में एक युवती पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाने के बाद, अपहरण और रेप के आरोप में फंसे कांग्रेस विधायक हेमन्त कटारे को अब 21 मार्च तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। जबलपुर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कटारे की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार ना करने की मियाद 21 मार्च तक बढ़ा दी है।
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हाईकोर्ट के निर्देश पर आज भोपाल के महिला थाने, बजरिया थाने और क्राईम ब्रांच के जांच अधिकारी केस डायरी के साथ कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान कटारे पर रेप का आरोप लगाने वाली युवती और उसकी माँ की ओर से कटारे को किसी भी तरह की राहत दिए जाने का विरोध किया गया। पीड़िता की ओर से उठाई गई आपत्तियों पर जवाब देने के लिए कटारे के वकीलों ने तीन दिनों के वक्त की मांग की, ऐसे में हाईकोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 21 मार्च की तारीख तय कर दी है।
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हाईकोर्ट ने भोपाल के महिला थाने, बजरिया थाने और क्राईम ब्रांच के जांच अधिकारियों को आदेश दिया है कि वो 21 मार्च को फिर केस डायरियों के साथ हाईकोर्ट में हाजिर रहें ताकि इस पूरे मामले में शुरुआत से की गई जांच की हकीकत पता लगाई जा सके। वहीं हाईकोर्ट ने कटारे को मिली अंतरिम राहत बरकरार रखते हुए साफ किया है कि अगली सुनवाई मतलब 21 मार्च तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा।
वेब डेस्क, IBC24
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