आधार कार्ड को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब बैंक खाता खोलने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा 50 हजार या इससे अधिक के लेनदेन के लिए भी आधार नंबर देना जरूरी होगा। मौजूदा खाताधारकों को 31 दिसंबर तक आधार कार्ड जमा कराने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर बैंक खाता अवैध हो जाएगा। इससे पहले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने स्पष्ट कर दिया था कि 1 जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड नंबर जरूरी होगा।
इसके अलावा नया पैन हासिल करने के लिए भी इसकी जरूरत होगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नीति-निर्धारक संस्था ने बयान जारी कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले में सिर्फ उन लोगों को ही ‘आंशिक राहत’ दी गई है, जिनके पास आधार कार्ड या फिर पंजीकरण आईडी नहीं है।