पति-पत्नी के बीच 9 साल तक सेक्स नहीं तो हाईकोर्ट ने रद्द कर दी शादी | Bombay High Court:

पति-पत्नी के बीच 9 साल तक सेक्स नहीं तो हाईकोर्ट ने रद्द कर दी शादी

पति-पत्नी के बीच 9 साल तक सेक्स नहीं तो हाईकोर्ट ने रद्द कर दी शादी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:16 PM IST, Published Date : April 30, 2018/9:58 am IST

मुंबई। खबर कोल्हापुर की है।  जहां बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक शादी इसलिए रद्द कर दी क्योंकि पति पत्नी के बीच 9 साल तक कोई शारीरिक संबंध नहीं बना! आपको बता दें कि इन पति पत्नी को ये लड़ाई नौ साल से कोर्ट में चल रही है। 

महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि एक शख्स ने कागजों पर गलत तरीके से हस्ताक्षर करवा कर शादी कर ली थी. जिसके बाद मैं शादी को रद्द करना चाहती थी लेकिन उसका पति विरोध कर रहा था. मामला कोर्ट पहुंचा और आज 9 साल बाद बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस मृदुला भाटकर ने कहा कि उन्हें महिला के साथ धोखा देने के कोई भी दस्तावेज नहीं मिले हैं! लेकिन पति-पत्नी के बीच शारीरिक संबंध बनाए जाने के कोई सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए वह शादी को खारिज कर रही हैं! साथ ही कोर्ट ने महिला द्वारा लगाए आरोपों को भी खारिज करते हुए कहा कि एक ग्रेजुएट महिला से शादी के दस्तावेज पर गलत तरीके से हस्ताक्षर कैसे कराए जा सकते हैं. इसपर विश्वास कर पाना मुश्किल है!  कोर्ट ने आगे कहा  शादी के बाद पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध बने यह भी महत्पपूर्ण बात है. यह नहीं होने पर शादी के मायने खत्म हो जाते हैं! कोर्ट का कहना था कि अगर शादी के बाद पति पत्नी के बीच लंबे समय तक केवल एक बार संबंध बनता है तब भी शादी को रद्द किया जा सकता है।

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वैसे पत्नी के आरोपों पर पति ने का कहना था कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने और उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हुई थी. लेकिन कोर्ट  ने पति के इस दावे पर कहा प्रेग्नेंसी के कोई सबूत नहीं मिले हैं। कोर्ट ने कहा कि हम पति पत्नी के बीच सुलह कराने में सफल नहीं रहे हैं इसलिए हमें ये शादी रद्द करनी पड़ी!

वेब डेस्क,  IBC24

 
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